अर्जुंदा थाना अंतर्गत दर्ज अपराध में 16 अभियुक्त हुए दोष मुक्त, अधिवक्ता भेष कुमार साहू

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बालोद जिला पुलिस भी सीबीआई की तरह जांच करने में सक्षम है, यह इस अपराध की बेहतरीन विवेचना से तत्कालीन पुलिस अधिकारियों ने साबित किया था,… पुलिस द्वारा पेश अभियोग पत्र के अनुसार, शराब में पानी मिला कर विक्रय कर राज्य शासन के साथ अमानत में ख़यानत करते हुए गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचाने पर तत्कालीन बीजेपी सरकार के निर्देश पर बालोद जिला पुलिस ने गंभीरता से जांच करते हुए रायपुर, कोलकाता और अन्य राज्य से आरोपियों को गिरफ्तार कर कानून की हाथ की लंबाई दिखाया था, वर्ष 2017 को गांधी जयंती (शुष्क दिवस) के पूर्व रात्रि में अर्जुंदा देशी शराब भट्टी से 30 पेटी शराब में पानी मिलाकर, नक़ली ढक्कन, होलोग्राम और रैपर लगाकर मिलावटी शराब विक्रय करने की शिकायत होने पर जिला पुलिस बालोद के द्वारा गंभीरता से बेहतरीन विवेचना करते हुए जांच के दौरान एक के बाद एक कुल 16 आरोपी को गिरफ्तारी पश्चात अपराध में जैसे ही सहायक आबकारी उप निरीक्षक और डिप्टी कलेक्टर का नाम आने के बाद लंबी राजनीति दबाव होने पर पूरक चालान बाद में पेश करने की अनुमति पश्चात न्यायालय में अभियोगपत्र पेश किया गया था।*
*…9 आरोपीगण की ओर से अधिवक्ता भेष कुमार साहू ने आईपीसी की धारा 409, 467, 471, 120 बी, 34 और कॉपीराइट एक्ट के तहत लगाए गए आरोपों का बचाव करते हुए न्याय व विधि सम्मत परीक्षा उपरांत विद्वान न्यायाधीश श्री संजय सोनी के द्वारा सभी आरोपीगण को दोषमुक्त करने का निर्णय पारित किया गया है, जिस पर आरोपीगण ने न्याय और सत्य की जीत बताते हुए अधिवक्ता भेष कुमार साहू को बधाई, शुभकामनाएं दे कर उपस्थित पक्षकारों को मिठाई बांटी गई ,

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